मंगलवार, अक्तूबर 14, 2014

आखिर देनी पड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा की जानकारी
-भर्ती को गोपनीय बताकर, धारा 8 की आड़ में देने से कर दिया था इंकार भोपाल। राज्य सूचना आयोग के आदेष के पालन में पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा की वह जानकारी उपलब्ध करा दी है, जिसे देने से पहले यह कह कर इंकार कर दिया था कि पुलिस भर्ती परीक्षा गोपनीय प्रक्रिया है जिसकी जानकारी नहीं दी जा सकती।
    प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक (चयन/भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, चंबल रेंज का कहना था कि आरक्षक भर्ती परीक्षा की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (र) के तहत गोपनीय व पर पक्ष से संबंधित होने तथा लोक हित में न होने के कारण देना संभव नहीं है। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को उक्त धारा के अंतर्गत प्रकटन से विमुक्ति प्राप्त है।
    राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने ए.डी.जी.पी. एवं डी.आई.जी. की इन दलीलों को खारिज करते हुये फैसला सुनाया था कि हर चयन/भर्ती परीक्षा में पारदर्षिता सुनिष्चित करना लोक हित एवं न्यायहित में आवष्यक है। हर शैक्षणिक व चयन/भर्ती परीक्षा के प्राप्तांकों की जानकारी स्वतः ही सार्वजनिक की जानी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग तथा म0प्र0 राज्य लोक सेवा आयोग ऐसा कर भी रहे हैं।
    आत्मदीप ने लोक सूचना अधिकारी डी.आई.जी. चंबल रेंज को आदेषित किया था कि वे आरक्षक भर्ती प्रक्रिया 2011 में चयनित उम्मीदवारों के प्राप्तांकों की जानकारी तथा अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका की सत्यप्रति 15 दिवस में अपीलार्थी को निःषुल्क उपलब्ध कराएं और 14 अक्टूबर 2014 की सुनवाई में आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन पेष करें।
डी.आई.जी. ने मंगलवार की सुनवाई में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि आयोग के आदेष के पालन में अपीलार्थी को आरक्षक भती प्रक्रिया 2011 में चयनित उम्मीदवारों के संबंध में चाही गई जानकारी निःषुल्क उपलब्ध करा दी गई है। सुनवाई में अपीलार्थी ओमप्रकाष षर्मा, मुरैना ने पुष्टि की कि उन्हे भर्ती परीक्षा की वांछित जानकारी प्राप्त हो गई है।
तीन साल बाद मिली जानकारी
मामले में अपीलार्थी ओमप्रकाष शर्मा को तीन साल बाद जानकारी मिल सकी। सूचना आयोग में आने के बाद आयुक्त के हस्तक्षेप से मामले का निराकरण हो सका। 
उत्साहित अपीलार्थी ने मांग ली एक और जानकारी
उम्मीद छोड चुके अपीलार्थी ने चाही गई जानकारी मिल जाने से उत्साहित होकर सुनवाई के दौरान एक और जानकारी मांग ली। अपीलार्थी ने आयोग से अनुरोध किया कि उसे उक्त भर्ती परीक्षा में चयनित प्रत्याषियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जानकारी भी दिलाई जाए। अपीलार्थी ने अपने मूल आवेदन में यह जानकारी नहीं मांगी थी। फिर भी सूचना आयुक्त आत्मदीप ने उदारता दिखाते हुए डीईजी को निर्देषित किया कि वे परीक्षा में पारर्दिषता सुनिष्चित करने के लिए अपीलार्थी को यह जानकारी भी उपलब्ध करा दें। इस पर लोक सूचना अधिकारी की ओर से सहमति व्यक्त की गई। 

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